सतना 14 अप्रैल. अनुविभागीय दण्डाधिकारी रघुराजनगर ग्रामीण राहुल सिलौढ़िया ने अनुभाग रघुराजनगर ग्रामीण के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य के हित में कुओं, बावड़ी, बोरवेल या इस प्रकार की संरचनाओं पर हुए अवैध निर्माण अतिक्रमण के संबंध में सुरक्षा बरतने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि अनुविभाग की सीमा पर किसी संस्था द्वारा यदि किसी संरचना पर अतिक्रमण किया है। या कमजोर छत बनाकर छज्जा आदि बनाकर ढक दिया है तो इसे तत्काल पृथक कर ले। इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा बोरवेल कराकर उसे खुला छोड़ा गया हो। तो उसे तत्काल केसिंग अथवा अन्य रीति से सुरक्षित रूप से ढक लें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। और किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी आयेगा। यह आदेश 30 जून तक प्रभावशील होगा।
