सतना 19 फरवरी . मध्यप्रदेश शासन की वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति अनुसार सतना एवं मैहर जिले की वर्ष 2023-24 में संचालित मदिरा दुकानों में परिगणित वार्षिक आधार मूल्य से 15 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2024-25 के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। सतना और मैहर जिले में वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए 23 एकल समूह की दुकानों के नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम ने बताया कि ऐसे एकल समूहों पर अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नवीनीकरण की आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों के लिए जिला आबकारी कार्यालय सतना से 19 फरवरी को 10 बजे से 22 फरवरी की शाम 5ः30 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकेंगे। इच्छुक पात्र आवेदक 22 फरवरी की शाम 6 बजे तक अपने आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे।
जिला समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों को 23 फरवरी को प्रातः 11 बजे परीक्षण एवं खोलने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। लॉटरी आवेदन पत्र का मूल्य प्रति समूह 30 हजार रूपये रखा गया है।
