47 प्रकरणों में अत्याचार पीड़ितों को 52.81 लाख की सहायता स्वीकृत

Satnafirst Desk
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  • जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक.
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सतना, 26 जून. अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 47 प्रकरणों में 52 लाख 81 हजार रूपये की सहायता स्वीकृत की गई है। इस आशय की जानकारी डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में दी गई। इस मौके पर एएसपी शिवेश सिंह, एडीपीओ फखरुद्दीन, अशासकीय सदस्य उमेश प्रताप सिंह, रामकलेश साकेत, एडवोकेट रमेश मिश्रा उपस्थित थे।बैठक में बताया कि अपै्रल 2024 से जून तक जिले में अत्याचार पीड़ितों के 47 प्रकरणों में अब तक 52 लाख 81 हजार रूपये की आर्थिक सहायता हितग्राहियों को स्वीकृत की गई है। जिसमें अनुसूचित जाति के 31 मामलो में 40 लाख 56 हजार रूपये और अनुसूचित जनजाति के 16 मामलों में 12 लाख 25 हजार रूपये की राशि योजना के प्रावधान के तहत स्वीकृत की गई है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जनवरी 2024 से मई 2024 की स्थिति में अनुसूचित जाति वर्ग के 54 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 16 मामले पंजीकृत हुये हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक मामले को खारिज किया गया है।

अनुसूचित जाति वर्ग के 31 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 13 मामलों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है। डिप्टी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरणों के डिस्पोजल में अधिक प्रयास करने की जरुरत है। प्रकरणों का निराकरण तीव्र गति एवं व्यक्तिगत रुचि लेकर निराकरण करने का प्रयास करें।

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