चुनाव प्रचार की गतिविधियों में बच्चों को शामिल करने पर रोक

Satnafirst Desk
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सतना 7 फरवरी. भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को राजनीतिक अभियानों और रैलियों में किसी भी तरह से बच्चों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिये।
आयोग के निर्देशानुसार चाइल्ड लेवर (प्रोवीजन एंड रेग्युलेशन) एक्ट 2016 (संशोधित) के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान बच्चों को किसी प्रकार की चुनावी गतिविधियों, कार्यों एवं चुनाव प्रचार के कार्यों में शामिल होने को प्रतिबंधित किया गया है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार ने बताया कि चुनावी गतिविधियों में बच्चों को कोई भी राजनैतिक दल, राजनेता तथा उम्मीदवार शामिल नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर अधिनियम का उल्लंघन मानते हुये विधि सम्यक कार्यवाही की जायेगी।

ईव्हीएम प्रदर्शन केन्द्रों में 206 लोगों ने किया मॉकपोल

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जिले में विधानसभा स्तर पर ईव्हीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार को 206 लोगों ने मॉकपोल किया। जिसमें सतना के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में 16, रैगांव के तहसील कार्यालय कोठी में 30, तहसील मझगवां कार्यालय में 47, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नागौद में 75, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मैहर सभाकक्ष में 26, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय अमरपाटन में 12 लोगों ने मॉकपोल किया।

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