– अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश.
भोपाल, 13 जुलाई. अब राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास के लोग लेजर लाइट, बीम लाइट,आतिशबाजी और ड्रोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे. इस पर जिला प्रशासन ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इस आशय का आदेश शुक्रवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्र ने दिया है.
जिला कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि राजा भोज एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट, बीम लाइट, आतिशबाजी, ड्रोन उड़ाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है. इसके एयरपोर्ट पर पायलट को विमान उतारते समय आ रही दिक्कतों के चलते किसी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए आदेश दिए है. उन्होंने कहा कि भोपाल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लालघाटी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.
इन क्षेत्रों में लागू होगा प्रतिबंध कलेक्टर सिंह के अनुसार लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाईट का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा हवाई पटाखे, ड्रोन का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.
