सतना 24 अप्रैल. लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये आवश्यक प्रयास करने के दिशा-निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस को प्रत्येक 2 घंटे में मतदान प्रतिशत की जानकारी आयोग की भेजी जायेगी।
इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कम्युनिकेशन प्लान की नोडल अधिकारी एवं सीईओ जिला पंचायत संजना जैन को निर्देश दिये हैं कि वे सभी बीएलओ को पाबंद करें कि जिन मतदान केंद्रों में कम मतदान प्रतिशत की संभावना है। ऐसे मतदान केंद्रों के मतदाताओं तक पहुंचकर मतदान करने के लिये प्रेरित करें। इसके लिये जिला और विधानसभा स्तर पर गठित कम्युनिकेशन टीम को सक्रिय करें।
अभ्यर्थियों का तृतीय व्यय लेखा निरीक्षण 24 अप्रैल को
लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को अपने व्यय लेखे का तीन बार परीक्षण कराना अनिवार्य है। 24 अप्रैल को संयुक्त कलेक्ट्रेट में अभ्यर्थियों का तृतीय लेखा परीक्षण किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी अनुराग वर्मा ने लोकसभा क्षेत्र सतना के सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि में व्यय लेखा के निरीक्षण के लिये समस्त संगत अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अनुरोध किया है.
मतदान प्रतिशत बढ़ाने वाले बीएलओ होंगे सम्मानित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में जिन बीएलओ के मतदान केंद्र का मत प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होगा। ऐसे बीएलओ को जिला स्तर प्रशस्ति पत्र प्रदाय कर पुरुस्कृत किया जायेगा। कलेक्टर श्री वर्मा ने समस्त विधानसभा क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस आशय की जानकारी से बीएलओ का अवगत कराना सुनिश्चित करें।
मत प्रतिशत बढ़ाने कारखाना प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित करे एसडीएम
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये हैं। निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से कहा है कि अपनी विधानसभा क्षेत्रों में संचालित कारखाना प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित करें। कारखाना प्रबंधकों को लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतदान तिथि 26 अप्रैल की जानकारी दी जाये। उन्हें बतायें कि मतदान दिवस को मताधिकार का प्रयोग करने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सभी कारखाना प्रबंधक कारखाने में कार्यरत सभी कर्मचारियों को मतदान करने के लिये प्रेरित करने में आवश्यक सहयोग करें।
शाम 6 बजे से होगा प्रचार-प्रसार बंद
लोकसभा निर्वाचन 2024 का चुनावी शोर गुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से थम जायेगा। इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभायें आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे।
चुनावी प्रचार-प्रसार में वाहनों एवं लाउड स्पीकर के उपयोग करने के लिये जारी अनुमतियां स्वमेव निरस्त हो जायेंगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के 48 घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेगा अथवा संबोधित कर सकेगा।
