भोपाल, 22 मार्च. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि जिला निर्वाचन कार्यालयों में अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 20 मार्च 2024 से प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिए नाम निर्देशन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
23 मार्च को चतुर्थ शनिवार (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) के तहत अवकाश होने एवं 24 और 25 मार्च को सार्वजनिक अवकाश होने से इन दिनों में नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे। प्रथम चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 27 मार्च है।
अनारक्षित वर्ग के लिये 25 हजार, आरक्षित वर्ग के लिए 12,500 रुपये है निक्षेप राशि
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि लोकसभा-2024 का चुनाव लड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निक्षेप राशि (जमानत राशि) निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 हजार रूपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये की निक्षेप राशि जमा करानी होगी।
मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल एक से 10 अप्रैल तक रहेगा बंद
प्रदेश में कृषि वर्ष परिवर्तन के कारण कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा संचालित मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल https://mpbhulekh.gov.in की सेवाएँ एक अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक स्थगित रहेंगी। यह जानकारी कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर द्वारा दी गई है।
