निजी प्ले स्कूल एक सप्ताह के अंदर विभागीय पोर्टल पर करायें पंजीयन 

Satnafirst Desk
2 Min Read
सतना, 13 मार्च. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने सतना जिले में “शाला पूर्व शिक्षा नीति 2022 मध्यप्रदेश“ के विरुद्ध बिना मान्यता प्राप्त किये प्री-शालाओं का संचालन करने वाली संस्थाओं को एक सप्ताह के अंदर पंजीयन विभागीय पोर्टल mpwcdmis.gov.in पर कराने के निर्देश दिये हैं। बिना मान्यता एवं पंजीयन के शाला पूर्व शिक्षा केंद्र संचालन करते पाये जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
WhatsApp Group Join Now

गौरतलब है कि पंजीकरण की सुविधा शुरु होने के बाद सतना जिले में अभी तक केवल 20 संस्थाओं द्वारा ही पंजीयन कराया गया है। प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति 2013 के तारत्य में “शाला पूर्व शिक्षा नीति 2022 मध्यप्रदेश“ को अंगीकृत किया गया है।

इसके अनुसार प्रदेश के समस्त (निजी/शासकीय) शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों यथा प्ले स्कूल्स, प्री प्राइमरी स्कूल प्रीपेरेट्री क्लासेस, नर्सरी स्कूल इत्यादि को मान्यता प्रदान करने के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा प्रायवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित एवं नवीन संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के नियमन एवं निगरानी के लिये महिला एवं बाल विकास विभागीय पोर्टल पर शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के पंजीकरण की सुविधा प्रारंभ की गई है।

Share This Article