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सतना 14 फरवरी. जिला कोषालय अधिकारी टीएन टेकाम ने सभी आहरण संवितरण अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित किया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम माह फरवरी पेड मार्च की वेतन का भुगतान प्रत्येक शासकीय सेवक के आयकर विवरणी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही किया जाता है। यदि किसी शासकीय सेवक का आयकर शून्य होगा तो भी आयकर विवरणी भरा जाना अनिवार्य है।
विलंब से आयकर विवरणी भरने पर उसी आधार पर वेतन भुगतान भी विलंबित होगा। कोषालय अधिकारी ने कार्यालय के समस्त शासकीय सेवकों के आयकर विवरण 12 सी समयावधि में प्राप्त कर लेने को कहा है। जिससे वेतन देयक करने निर्धारित समयावधि में कोषालय में प्रस्तुत हो सके।
शासकीय कर्मचारियों को प्रतिमाह 1 तारीख को वेतन दिलाये
आयुक्त कोष एवं लेखा ने शासकीय विभागों के कर्मचारियों के वेतन देयक आईएफएमआईएस में समय पर प्रस्तुत नहीं करने और इस विलंब से कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया है। आयुक्त ने सभी कलेक्टर को पत्र जारी कर समय पर कर्मचारियों के वेतन देयक कोषालय में नहीं प्रस्तुत करने वाले आहरण संवितरण अधिकारियों की सूची प्रेषित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।
आयुक्त कोष एवं लेखा ने कहा है कि मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 के अनुसार प्रत्येक माह की 1 तारीख को आहरण अधिकारियों द्वारा समस्त शासकीय कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के निर्देश है। इसके लिए प्रत्येक माह की 20 तारीख से वेतन आहरण के लिए डीडीओ को देयक कोषालय में प्रस्तुत करने की सुविधा आईएफएमआईएस में उपलब्ध है।
कोषालय अधिकारियों को सभी आहरण संवितरण अधिकारियों से नियत समयावधि में वेतन देयक कोषालय में प्रस्तुत कराने और विलंब करने वाले डीडीओ के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
