हितग्राही योजनांतर्गत www.samast.mponline.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि जिले के शिक्षित अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे बेरोजगार युवक एवं युवतियां के स्वरोजगार के लिए म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा 02 योजनाएं प्रारंभ की गई है।
प्रथम योजना संत रविदास स्वरोजगार योजना जिसमें आवेदक को सेवा अथवा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रूपए तक एवं निर्माण इकाई के लिए राशि रूपए 1 लाख से 50 लाख रूपए तक का ऋण विभिन्न बैंको से उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होना आवश्यक है तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना जिसमें आवेदक को राशि 10 हजार से 1 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक होना आवश्यक है। इस योजना में लाभ लेने वाले आवेदक को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का बंधन समाप्त किया गया है अर्थात साक्षर होना आवश्यक नहीं है।
आवेदन एमपी ऑनलाइन की समस्त पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। इसके लिए आवेदक के पास आय, जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड एक फोटो एवं बैंक की पास बुक होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
