WhatsApp Group Join Now
सतना 27 मार्च. होली पर कलेक्टर निवास पर जिले के अधिकारियो-कर्मचारियों ने कलेक्टर अनुराग वर्मा के साथ मिलकर होली खेली। लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान की तारीख 26 अप्रैल की जानकारी देने इस अवसर पर स्वीप की गतिविधियां भी चलाई गई।
कलेक्ट्रेट सतना की 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू
लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरु हो रही है। संसदीय क्षेत्र सतना से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र संयुक्त कलेक्ट्रेट सतना के कक्ष क्रमांक एफ-2 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सतना में लिये जायेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित केवल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना अनुराग वर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी के साथ आने वाले जनसमूह और वाहनों के समूह के नियंत्रण के दृष्टिगत संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन सतना की 100 मीटर की परिधि के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही प्रतिबंधित परिधि में प्रवेश कर सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी एवं उनके समर्थकों के वाहन प्रतिबंधित परिधि में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही कोई अभ्यर्थी या प्रस्तावक, समर्थक अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 8 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
