सतना 29 मार्च. लोकसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। निर्वाचन व्यय पर आयोग और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार संबंधी हर गतिविधियाँ वीडियोग्राफी के जरिए कैमरे में दर्ज होंगी। इसी कड़ी में चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी।
यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है तो पचास प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित करते हैं तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा। स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी, जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है।
बिना विलंब खोलें अभ्यर्थियों के बैंक खाते
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के बैंक खाते उसी दिवस बिना किसी विलंब के प्राथमिकता से खोलने के निर्देश सभी बैंकर्स को दिये हैं। एलडीएम को जारी पत्र में कलेक्टर ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नाम-निर्देशन प्रस्तुत करते समय एक दिवस पूर्व बैंक में खाता खोलकर तत्संबंधी जानकारी नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होती है।
यह खाता अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त खाते के रुप में खोला जाता है। जिले के सभी बैंक प्रबंधक, शाखा प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा खाता खोलने का आवेदन पत्र दिये जाने पर उसका निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करते हुये बिना विलंब बचत खाता खोला जाये।