सतना 29 मार्च. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने गेहूं फसल की कटाई के बाद नरवाई (फसल अवशेषों) जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार यदि किसी भी व्यक्ति या कृषक द्वारा नरवाई जलाने की सूचना संज्ञान में आती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
आदेश में बताया गया है कि पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के क्रम में एयर एक्ट 1981 (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्युशन) के तहत फसल कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने को प्रतिबंधित किया गया है।
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पशुओं के भूसे के लिये उन्नत कृषि यंत्रो का करें उपयोग
वर्तमान में रबी सीजन की फसलों की कटाई प्रचलन में हैं। कलेक्टर वर्मा ने जिले के किसानों से अनुरोध किया है कि ऐसे कृषि यंत्रो से फसलों की कटाई नहीं करें, जिससे पशुओं को भूसा उपलब्ध नहीं हो सके। इसके लिये उन्नत कृषि यंत्र जैसे रीपर, स्ट्री-रीपर को प्राथमिकता दें। जिले में 112 कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध हैं। जिले के कृषक कृषि यंत्रों को किराये पर ले सकते हैं।
इस संबंध की जानकारी कृषि यंत्री शरद कुमार नर्वे (मो.नं. 9826289760) एवं सहायक कृषि यंत्री विशारद प्रसाद त्रिपाठी (मो.नं. 8224029722) से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
