सतना और मैहर जिले के ये 5 अभ्यर्थियों नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

Satnafirst Desk
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सतना 28 मार्च. भारत निर्वाचन आयोग ने सतना और मैहर जिले के 5 अभ्यर्थियों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य (निर्रह) घोषित किया है। यह सभी व्यक्ति लोकसभा निर्वाचन 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
इनमें मैहर विधानसभा क्षेत्र के शिवम पांडेय उर्फ शिब्बू मंगलभवन के पास मैहर, विधानसभा क्षेत्र सतना के रामोराम गुप्ता केशरी भवन सबेरा के सामने रीवा रोड सतना, राजेंद्र कुमार वर्मा मुख्त्यारगंज सतना, श्यामा अहिरवार उर्फ श्यामलाल साकेत बस स्टैंड के पास सतना और शशांक सिंह सोनौरा, बेलहटा सतना के नाम शामिल हैं।

6 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 3 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर और 3 अपराधियों के विरुद्व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाना नागौद अंतर्गत गंगवरिया निवासी अरुण कुमार उर्फ लालबाबू लोधी पिता दादूलाल लोधी उम्र 24 वर्ष, थाना कोलगवां सतना अंतर्गत बारीखुर्द निवासी लक्ष्मीदीन उर्फ गुन्नी उर्फ मुन्नी चौधरी पिता रामलाल चौधरी उम्र 40 वर्ष एवं कबाड़ी टोला कृष्णनगर निवासी विज्जू बृजेश उर्फ बृजेंद्र तिवारी पिता बृजनंदन तिवारी उम्र 36 वर्ष के विरूद्ध बाउण्ड ओव्हर कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आरोपियों को एक वर्ष तक माह के प्रथम सोमवार को अपनी उपस्थिति थाने में दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना कोलगवां सतना अंतर्गत चाणक्यपुरी कॉलोनी निवासी आनंइ उर्फ शशांक पांडेय पिता देवेंद्र पांडेय उम्र 25 वर्ष, भरहुत नगर निवासी धीरु तोमर उर्फ विनय सिंह पिता सत्यनारायण सिंह उम्र 34 वर्ष तथा थाना सिटी कोतवाली सतना अंतर्गत लवी उर्फ उमंग सिंह पिता महेंद्र सिंह उम्र 35 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
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