- भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में माना.
सतना 29 मार्च. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदान दिवस के कवरेज मेंशामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो।
चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।
प्राधिकार पत्रधारी मीडियाबंधु फार्म 12 डी प्राप्त करें
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने प्राधिकार पत्रधारी मीडिया बंधुओं से पोस्टल बैलेट के मतदान कार्य हेतु जिला जनसंपर्क अधिकारी सतना को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अत्यावश्यक सेवा के ऐसे प्राधिकार पत्रधारी पत्रकार जो पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, वे जिला जनसंपर्क कार्यालय सतना से इस हेतु आवेदन प्रपत्र फार्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे पात्र पत्रकार मतदाता को फार्म 12डी में आवश्यक जानकारी भरकर अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च से 5 दिवस के भीतर जिला जनसंपर्क कार्यालय को प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तुत करना होगा। सतना और मैहर जिले के प्राधिकार पत्रधारी पत्रकार कार्यालय से अथवा अपने बीएलओ से फार्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं।