सतना 11 अप्रैल. लोकसभा निर्वाचन में मतदान संपन्न कराने वाले दलों के गठन हेतु मतदान दलों का द्वितीय रेंडमाइजेशन एनआईसी कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक डॉ एस सुरेश कुमार की उपस्थिति में किया गया।
मतदान दलों के द्वितीय रेंडमाइजेशन में कुल मतदान केंद्र 1950 की संख्या के मान से 10 प्रतिशत रिजर्व सहित 2147 मतदान दलों का गठन किया गया है। इन दलों में कुल 8588 कर्मचारी शामिल किए गए हैं। मतदान दलों में 70 दल महिला कार्मिकों के हैं।
मतदान दलों का तृतीय रेंडमाइजेशन मतदान केंद्रवार आवंटन के लिए चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी से पूर्व किया जाएगा। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, सभी विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ उपस्थित रहे।
प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता होना जरूरी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार पेम्पलेट्स, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाना होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगी। उल्लघंन पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसमें 6 माह तक का कारावास, 2 हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा-127 (क) और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। शुचितापूर्ण निर्वाचन के लिए यह अनिवार्य है कि सभी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रिंट एवं प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता, प्रसारित की जाने वाली सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें।
