मतपत्रों में चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवारों के फोटो भी होंगे

Satnafirst Desk
4 Min Read
WhatsApp Group Join Now

सतना 25 अप्रैल. लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बैलेट यूनिट पर चस्पा किये जाने वाले मतपत्रों में उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ फोटो तथा सर्विस वोटर्स को जारी किये जाने वाले डाक मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के नाम के साथ फोटो भी अंकित होंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ मतपत्रों में फोटो अंकित करने के ये निर्देश एक ही या मिलते जुलते नाम के दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के पूर्व में सामने आये प्रकरणों को देखते जारी किये गये हैं।

मतपत्रों पर उम्मीदवारों का फोटो उसके नाम और चुनाव चिन्ह के बीच में दो गुना ढ़ाई सेंटीमीटर के आकार (स्टेम्प साइज) में अंकित किये जायेंगे। मतपत्रों पर फोटो अंकित करने के लिए उम्मीदवारों को अपने फोटो नाम निर्देशन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करने कहा गया है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि मतपत्रों पर अंकित करने के लिए अपने ऐसे फोटो देवें जो तीन माह से अधिक पुराने नही हों।

स्ट्रांग रुम प्रातः 6 बजे खुलेगा

लोकसभा निर्वाचन 2024 में सतना लोकसभा क्षेत्र में मतदान 26 अप्रैल को होगा। लोकसभा क्षेत्र की सभी सातों विधानसभा क्षेत्रवार मतदान दलों को सामग्री का वितरण 25 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से किया जायेगा। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना में स्थापित स्ट्रांग रुम अभ्यर्थियों एवं उनके एजेंटों की उपस्थिति में 25 अप्रैल को प्रातः 6 बजे खोला जायेगा। मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिये काउंटर पर तैनात संलग्न सभी कर्मचारी प्रातः 5ः30 बजे अपनी उपस्थिति अपने-अपने सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। विधानसभा क्षेत्रवार नियुक्त मतदान दलों के कर्मचारी और रिजर्व कर्मचारी प्रातः 7 बजे उपस्थित होकर मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि ग्रीष्मऋतु के तापमान के दृष्टिगत प्रातः शीघ्रता से सामग्री वितरण कर सभी मतदान दलों को प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रुप से मतदान केंद्रों के लिये रवाना कर देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रातः 6 बजे मतदान दलों को किस मतदान केंद्र में जाना है। इसकी डिकोडिंग भी की जायेगी।

एक जून तक प्रतिबंधित रहेगा एग्जिट पोल और इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध एक जून की शाम 6ः30 बजे तक रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

 

 

Share This Article