उपार्जित गेहूं का शत-प्रतिशत परिदान कराना सुनिश्चित करें

Satnafirst Desk
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    सतना 6 मई. कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने रबी विपणन वर्ष 2024 के लिये उपार्जित गेहूं का शत-प्रतिशत परिदान सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने कहा है कि परिवहन कार्य में नियोजित परिवहनकर्ताओं की लापरवाही के कारण कुल खरीदी 18975 मीट्रिक टन में से 9028 मीट्रिक टन गेहूं का परिदान नहीं हो सका है। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक परिदान के लिये शेष गेहूं का परिदान सुनिश्चित करने पर्याप्त संख्या में वाहन की व्यवस्था करें। ताकि समयावधि में उपार्जित गेहूं का परिदान किया जा सके। कलेक्टर ने गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्रों में शेष 33401 क्विंटल गेहूं का त्वरित हैंडलिंग चालान जारी कर भंडारण कराने के निर्देश केंद्र प्रभारियों, जिला प्रबंधक वेयरहाउसिंग और स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को दिये हैं।

उपार्जित गेहूं का शत-प्रतिशत परिदान कराना सुनिश्चित करें

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किसानों को उनकी उपज का अधिकतम दाम देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर फसल का उपार्जन किया जाता है। पंजीकृत किसानों से जिले के निर्धारित खरीदी केन्द्रों में गेंहू का उपार्जन कार्य जारी है। जिले भर में सहकारी समितियों के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेंहू की खरीद की जा रही है। इस वर्ष किसानों को गेंहू खरीद के लिए एसएमएस नहीं भेजा जाएगा। किसान गेंहू के बिक्री का दिनांक तथा समय एमपी ई-उपार्जन डॉट एनआईसी डॉट इन पोर्टल पर स्वयं बु

किसान सबसे पहले ई-उपार्जन पोर्टल पर उपार्जन की लिंक क्लिक करें। इसमें स्लॉट बुकिंग का विकल्प दिखेगा। किसान अपना पंजीयन कोड दर्ज करें। कोड दर्ज करने पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद किसान तहसील, उपार्जन केन्द्र तथा उपज बिक्री का दिनांक दर्ज करें। इसके बाद स्लॉट बुक पर सबमिट करें। पोर्टल पर पंजीकृत किसान द्वारा बुक किए गए स्लॉट की जानकारी प्रदर्शित होगी। इसका प्रिंट निकाला जा सकता है।

किसान अपने पंजीकृत एन्ड्रॉयड फोन, लोक सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत, एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर, उपार्जन केन्द्र तथा इंटरनेट कैफे का उपयोग कर गेंहू उपार्जन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। किसान प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से दोपहर एक बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच स्लॉट बुक कर सकते हैं। किसान द्वारा बुक किए गए स्लॉट की वैधता तीन कार्य दिवस की होगी। जिस तहसील में किसान की भूमि है उस तहसील के किसी भी खरीदी केन्द्र में अपना गेंहू बेच सकते हैं। शासन द्वारा गेंहू उपार्जन की अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की गई है।

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