ई-पेपर के विज्ञापन का भी कराना होगा प्रकाशन से पूर्व प्रमाणीकरण

Satnafirst Desk
2 Min Read
सतना 26 मार्च. भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन का भी प्री-सर्टिफिकेशन संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को करवाना जरूरी होगा। इसी तरह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने स्वयं के सोशल मीडिया एकाउण्ट, वेबसाइट, ब्लॉग एवं ई-मेल आईडी की जानकारी नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
आयोग के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार स्वयं का ब्लॉग, वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया एकाउण्ट पर इस तरह की सामग्री चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पोस्ट या अपलोड करता है तो उसे राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा। इसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

धार्मिक स्थलों में नहीं कर सकेंगे प्रचार एवं सभा

WhatsApp Group Join Now

आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी होने के समय किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि सभी नगरपालिका अधिकारियों को क्षेत्र मे होर्डिंग के लिए चिन्हित स्थलों की दरों का निर्धारण कर कुछ स्थलों को स्वीप एवं निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारी प्रदर्शित करने हेतु आरक्षित करें। साथ ही अन्य उपलब्ध स्थलों को निर्धारित दरों पर समानता के अनुसार प्रचार के लिए उपलब्ध कराएं। सभी एसडीएम को सभा स्थलों का चिन्हांकन कर उक्त स्थलों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की कार्यवाही शीघ्र संपादित करने के लिए कहा है। साथ ही लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति देते समय सभी शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये एवं शर्तों का अनुपालन पूरी कड़ाई के साथ करें।

Share This Article