मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में भी श्री शुक्ला द्वारा लापरवाही बरती गई। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने आलोक शुक्ला प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक पाठशाला बरसैता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत की गई है। शुक्ला का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है। श्री शुक्ला को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इसी तरह कलेक्टर पाल ने लापरवाह शिक्षक आर्यनंदन पाण्डेय शासकीय उमावि कोरावं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत की गई है। निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में उपस्थित न होने, निर्वाचन कार्यालय के आदेश का पालन न करने तथा संकुल प्राचार्य द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का उत्तर न देने पर उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में पाण्डेय का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जवा रहेगा। पाण्डेय को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
