- गणना एजेन्टो को प्रातः 7 बजे और कर्मचारियो को 6 बजे तक प्रवेश कर लेने के निर्देश.
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल पर गणना कक्षों में किसी भी प्रकार का मोबाईल, लैपटॉप एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। गणना कक्षों में केवल प्रेक्षक के अलावा और किसी को भी मोबाईल साथ में ले जाने की इजाजत नहीं होगी। उन्होने बताया कि मतगणना स्थल पर प्राधिकृत प्रवेश पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतगणना केन्द्र में केवल वैध प्रवेश पत्रधारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पत्रकारों को मतगणना की चक्रवार जानकारी देने के लिए मीडिया सेंटर बनाया गया है।
निर्वाचन आयोग से प्राधिकार पत्र प्राप्त पत्रकारों को मीडिया सेंटर में ही बैठने की अनुमति होगी। मतगणना केन्द्र में उम्मीदवारों तथा उनके मतगणना एजेंटों को प्रवेश करने की अनुमति रहेगी। मतगणना की चक्रवार जानकारी देने के लिए पृथक से टीम तैनात की गई है। मतगणना पूरी होने के बाद लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर विजेता प्रत्याशी को निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। मतगणना स्थल पर रिटर्निग ऑफीसर धारा 128 की उद्घोषणा मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व माइक से करेगें।
मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को मतगणना स्थल पर प्रातः 6 बजे तक उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है। जबकि गणना एजेन्टो को प्रातः 7 बजे तक मतगणना स्थल पर प्रवेश कर लेने को कहा गया है। मतगणना स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रवेश प्राधिकार पत्र धारी मीडिया के व्यक्ति अभ्यर्थी और एजेन्टों वाले सामने के प्रवेश द्वार से प्रवेश करेगें और मतगणना स्थल पर बनाये गये मीडिया कक्ष में बैठेगें। उन्हें इधर-उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी। आयोग के निर्देशानुसार मीडिया कर्मी प्राधिकार पत्र धारण कर एस्कार्टिग आफीसर के साथ बिना मोबाइल के गणना कक्षों में निर्धारित मार्क लाइन तक प्रक्रिया को देखने के लिए जा सकेंगे। इनमें पूरी गणना के दौरान प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि एक बार और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि केवल दो बार एस्कार्टिंग आफीसर के साथ गु्रप में जा सकेंगे।
मतगणना स्थल पर इधर-उधर घूमने की अनुमति नही होगी
मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी और उनके एजेण्ट अपने आवंटित टेबिल के सामने की ओर जाली के दूसरे तरफ अपने स्थान पर मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व बैठेंगे। अभ्यर्थी के एजेण्टों को दूसरी टेबिल पर जाने या इधर-उधर घूमने की कतई इजाजत नहीं होगी। मतगणना कार्य में सभी उपस्थित एजेण्ट, अभ्यर्थी एवं गणना कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों एवं मीडिया कर्मियों को अपना प्रवेश प्राधिकार पत्र प्रदर्शित करना होगा।
स्थल पर बिना प्रवेश पत्र धारी किसी व्यक्ति को प्रवेश नही दिया जायेगा और ना ही किसी व्यक्ति को इधर-उधर घूमने की अनुमति होगी। मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी उनके एजेन्ट गणना कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियो मीडिया कर्मियो सहित किसी भी व्यक्ति को मोबाइल, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, तरल पदार्थ, गुटखा एवं भोजन सामग्री ले जाने की इजाजत कतई नही दी जायेगी।
प्रवेश और पार्किंग व्यवस्था
मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी और उनके एजेण्ट तथा मीडिया पर्सन की एंट्री विद्यालय के सामने के मुख्य द्वार से होगी तथा इनके वाहन रेल्वे ग्रांउड में पार्क किये जायेंगे। मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी, रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रेक्षक सहित सभी निर्वाचन अमले का प्रवेश विद्यालय के पिछले द्वार से होगा और इनके वाहनों की पार्किंग पीछे के मैदान में रहेगी। बहुउद्देशीय भवन के पास सभी कार्मिकों और अधिकारियों-कर्मचारियों के मोबाईल जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहीं पर टेबिल के कार्मिकों की डिकोडिंग चार्ट भी चस्पा किया जायेगा।
किसी भी व्यक्ति को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू सहित किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल पर विधिवत जांच और फ्रिसि्ंकग के बाद ही प्राधिकार पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। कलेक्ट्रेट के सामने धवारी चौराहे से प्रेमनगर जनता स्कूल तक का रास्ता और ट्रैफिक पूरा बंद रहेगा।
मतगणना कर्मियों का द्वितीय रेण्डमाइजेशन संपन्न
मतगणना कर्मियों का द्वितीय रेण्डमाईजेशन रविवार को संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त मतगणना प्रेक्षक केआर पटेल, अनूप ठाकुर की उपस्थित में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े सहित सभी सहायक रिटर्निंग आफिसर्स उपस्थित रहे। द्वितीय रेण्डमाईजेशन के उपरांत विधानसभा क्षेत्रवार गणना कर्मियों की ड्यूटी तय हुई है
