सतना 28 मार्च. जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने जिले के 3 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर और 3 अपराधियों के विरुद्व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाना सिटी कोतवाली सतना अंतर्गत धवारी अहिरान मोहल्ला नंदराज यादव पिता नंदकिशोर यादव उम्र 29 वर्ष, मलाहन टोला निवासी उमाधर उर्फ मुन्नू सिंह पिता राजललन सिंह उम्र 28 वर्ष एवं थाना नागौद अंतर्गत बारापत्थर निवासी प्रिंस यादव पिता रामप्रवेश यादव उम्र 26 वर्ष के विरूद्ध बाउण्ड ओव्हर कर संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। आदेश में सभी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आरोपियों को एक वर्ष तक माह के प्रथम सोमवार को अपनी उपस्थिति थाने में दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत थाना कोलगवां सतना अंतर्गत सिंधी कैंप निवासी उपेंद्र बसोर उर्फ लम्बू पिता अनुरुद्ध बसोर उम्र 30 वर्ष, भोला साकेत पिता रामगोपाल साकेत उम्र 35 वर्ष एवं थाना नागौद अंतर्गत राजे बेडिया पिता हरिशंकर बेडिया उम्र 30 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
