सतना 29 मई. लोकसभा निर्वाचन में संसदीय क्षेत्र सतना के मतदान में उपयोग हुईं पोल्ड ईवीएम को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना में बनाये गये स्ट्रांग रुम में रखा गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन स्ट्रांग रुम का निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण की जानकारी निर्वाचन आयोग को भेजी जा रही है।
मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र नागौद के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एपी द्विवेदी, मैहर विधानसभा के एआरओ विकास सिंह, अमरपाटन विधानसभा की एआरओ आरती यादव एवं रामपुर बघेलान के एआरओ आरएन खरे ने अपनी-अपनी विधानसभा के स्ट्रांग रुम का निरीक्षण किया.
ईवीएम सीलिंग कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण
लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना उपरांत ईवीएम मशीनों की सीलिंग कार्य में नियुक्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण मंगलवार को जिला पंचायत सतना के सभागार में संपन्न हुआ। मास्टर ट्रेनर बीएल बागरी और विनोद खरे ने कर्मचारियों को सीलिंग कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण में बताया गया कि मशीनों की सीलिंग करना बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है। इस कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। मास्टर ट्रेनर्स ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैलेट यूनिट में मतपत्र लगाने, थंब व्हील सेट करने, उम्मीदवार के नाम के सामने वाले नीले बटन को मास्क और अनमास्क करने की विधि के बारे में जानकारी दी।
मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे
मतगणना हाल में अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा, इनमें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध कर्त्तव्यारूढ़ लोकसेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगे। आयोग के मुताबिक मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हाल में उपस्थित न हो।
आयोग ने यह ध्यान रखने भी कहा है कि निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं, ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हो, या सादे वस्त्रों में, सामान्यतः नियमानुसार काउंटिंग हाल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्ण न लिया जाए।
