मैहर- राशन वितरण में अनियमितता, उचित मूल्य की दुकानों को किया निलंबित

Satnafirst Desk
7 Min Read
  • सेल्समैन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के दिये गये निर्देश.
WhatsApp Group Join Now

 सतना 7 मई. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर विकास सिंह ने मैहर विकासखंड की 4 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता(सेल्समैन) द्वारा राशन वितरण के कार्य में अनियमितता बरतने पर संबंधित दुकान को निलंबित करने के आदेश जारी किये हैं। इसके साथ ही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को संबंधित विक्रेताओं (सेल्समैन) के विरुद्ध 3 दिवस के अंदर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान तिघराखुर्द, हरदासपुर, कनियारी और बिनैका में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर राशन वितरण के कार्य में अनियमिततायें पाई गई हैं। जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान तिघराखुर्द की जांच में पाया गया है कि सेल्समैन द्वारा नियमित रुप से दुकान नहीं खोलना, माह फरवरी 2024 में केवल 7 प्रतिशत परिवारों को खाद्यान्न का वितरण करना एवं दुकान में उपलब्ध स्टॉक का ऑनलाईन प्रदर्शित स्टॉक से मिलान नहीं होना पाया गया है।

इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान हरदासपुर की जांच में पाया गया है कि सेल्समैन द्वारा राशन वितरण के पूर्व ही थंब इंप्रेशन ले लिया जाता है। लेकिन राशन का वितरण नहीं किया जाता है। उपभोक्ताओं से लिये गये कथन के अनुसार पीओएस मशीन से पात्रता पर्ची भी वितरित नहीं की जाती है। इसके अलावा नियमित रुप से दुकान नहीं खोलना, वितरण में लापरवाही बरतना, ऑनलाईन प्रदर्शित हो रही खाद्यान्न की मात्रा का भौतिक सत्यापन में अंतर मिलना एवं पंजी की मांग करने पर पंजी उपलब्ध नहीं कराने जैसी गंभीर अनियमिततायें जांच में पाई गई हैं।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान कनियारी की जांच करने पर पाया गया है कि सेल्समैन द्वारा नियमित रुप से दुकान का संचालन नहीं किया जाकर राशन वितरण के कार्य में लापरवाही की जा रही हैं। इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान बिनैका द्वारा नियमित रुप से दुकान संचालित नहीं की जा रही है। शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा शासन के नियमों की अवहेलना करते हुये मोबाइल सीडिंग के कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। अभी तक केवल 83 प्रतिशत परिवारों की ही मोबाइल सीडिंग की गई है। जबकि शासन के आदेशानुसार शत-प्रतिशत परिवारों की मोबाइल सीडिंग की जानी है।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जांच प्रतिवेदन के अनुसार राशन वितरण के कार्य में अनियमितता बरती गई है और नियमित रुप से दुकान का संचालन नहीं करते हुये उपभोक्ताओं को उनके हक का राशन वितरित नहीं किया जाकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही की गई है। इसके अलावा राशन वितरण के कार्य में अनियमितताओं के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का उचित मूल्य दुकान तिघराखुर्द, कनियारी द्वारा जवाब नहीं दिया गया है।

उचित मूल्य दुकान बिनैका द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया है एवं उचित मूल्य दुकान हरदासपुर के सेल्समैन द्वारा अनियमितता किये जाने की बात स्वीकार की गई हैं। संबंधितों के इस कृत्य से मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं दुकान आवंटन प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। जिसके फलस्वरुप अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर विकास सिंह ने शासकीय उचित मूल्य दुकान तिघराखुर्द को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये आगामी आदेश तक अस्थायी रुप से सेवा सहकारी समिति मर्यादित झुकेही से संबद्ध किया गया है।

इसी प्रकार उचित मूल्य दुकान हरिदासपुर को निलंबित करते हुये सेवा सहकारी समिति मर्यादित तिघरा, उचित मूल्य दुकान कनियारी को सेवा सहकारी समिति मर्यादित बठिया एवं उचित मूल्य दुकान बिनैका को सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमदरा में अस्थायी रुप से संलग्न किया गया है। जारी आदेश में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर ने शासकीय उचित मूल्य दुकान तिघराखुर्द के सेल्समैन केदार प्रसाद परौहा, उचित मूल्य दुकान हरदासपुर के सेल्समैन शिवगोपाल सिंह, कनियारी दुकान के सेल्समैन नवीन शुक्ला एवं उचित मूल्य दुकान बिनैका के सेल्समैन राजेश तिवारी के विरुद्ध 3 दिवस के अंदर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मैहर राजीव पांडेय को दिये हैं।

शासकीय उचित मूल्य दुकान बरकुला को कारण बताओ नोटिस जारी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर विकास सिंह ने शासकीय उचित मूल्य दुकान बरकुला के सेल्समैन द्वारा राशन वितरण के कार्य में अनियमितता और दुकान संचालन में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी की है। जारी नोटिस में कहा गया है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मैहर द्वारा उचित मूल्य दुकान की जांच करने पर पाया गया है कि सेल्समैन द्वारा माह जनवरी में 110 एवं फरवरी में 190 कार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण किया गया है। जबकि राशन दुकान में 254 कार्डधारी रजिस्टर्ड हैं।
इसी प्रकार उपभोक्ताओ से राशन वितरण के संबंध में लिये गये कथन के अनुसार उपभोक्ताओं को मार्च माह का खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा सेल्समैन द्वारा राशन वितरण के पूर्व अंगूठा (थंब इंप्रेशन) लगवा लिया जाता है। इसके 3 से 4 दिन बाद राशन का वितरण किया जाता है। जांच के दौरान दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करने पर एईडीपीएस पोर्टल में दर्ज मात्रा में अंतर भी पाया गया है। साथ ही मौके पर पीओएस मशीन, वितरण पंजी, वितरण पर्ची और स्टॉक पंजी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
दुकान में रेट सूची प्रदर्शित करने वाला बोर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। जिसके फलस्वरुप अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा दुकान की जांच के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान बरकुला के सेल्समैन अजय कुमार भारती को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये 3 दिवस के अंदर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। समय-सीमा में संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही नोटिस में राशन वितरण के कार्य में लापरवाही बरतने पर समिति को आवंटित दुकान को निलंबित/निरस्त करने, जमा प्रतिभूति राशि को राजसात करने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य से पृथक करने की चेतावनी भी दी गई है।
Share This Article