जन्म प्रमाण-पत्र ऑनलाइन बनवाना हुआ अनिवार्य

Satnafirst Desk
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  • नवीन पोर्टल पर ऑनलाइन जन्म प्रमाण-पत्र बनाने की सुविधा मिलेगी.
सतना, 28 जून. जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा, जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि के लिये आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण-पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा।
संशोधित अधिनियम-2023 के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा म.प्र. के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन मे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये नवीन पोर्टल ‘रीवैम्प्ड’ विकसित किया गया है। इस पोर्टल से आमजन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली और बहुत सरल है। पोर्टल पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा।
नवीन पोर्टल संचालन के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सतना में जनगणना कार्यालय निदेशालय भोपाल से आये प्रशिक्षक प्रेमा नायर और अभिषेक सिंह ठाकुर द्वारा जिले के रजिस्टारों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला रजिस्ट्रार आरके कछवाह, वर्षा गिरि, वीरेंद्र सिंह, मनीष पाठक सहित रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार उपस्थित रहे।
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