अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं को दिया गया निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण

Satnafirst Desk
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सतना, 28 जून. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के उपरांत 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा के बिल, व्हाउचर की मूल प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय का उपलब्ध करानी होगी।
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