इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सतना में सतना लोकसभा क्षेत्र के लिये निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने की बारीकियों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। संयुक्त कलेक्टर नीरज खरे ने अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को अनुलग्नकों और प्रपत्र (भाग 1 से 4) में निर्वाचन व्यय की जानकारी भरने के संबंध में जानकारी दी। उन्होने कहा कि सभी अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय के लेखे की फाइलिंग कर दाखिल किये जाने वाले फार्म व शपथ पत्र, अनुसूचियों, व्हाउचर्स, बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की हस्ताक्षरित प्रति के साथ निर्वाचन व्यय लेखा नियत तिथि तक जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करायें। बैठक में अभ्यर्थी, अभिकर्ता एवं व्यय लेखा कार्मिक उपस्थित रहे।
अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं को दिया गया निर्वाचन व्यय प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण
सतना, 28 जून. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के उपरांत 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा के बिल, व्हाउचर की मूल प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय का उपलब्ध करानी होगी।
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