भारत निर्वाचन आयोग इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।
मेंहदी रचाकर दिया गया मतदाता जागरूकता का संदेश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देशन में लोकसभा निर्वाचन में जिले में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किये जाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजन किये जा रहे इन कार्यक्रमों में समाज के हर वर्ग के लोग उत्साहित होकर भागीदारी कर रहे हैं।
स्वीप गतिविधियों के क्रम में आंगनवाड़ी और स्व-समूहों की महिला कार्यकर्ताओं ने मेंहदी रचाकर और घर-घर जाकर नागरिकों से संपर्क कर मतदान करने के शपथ दिलाई। इनमें विधानसभा रामपुर बघेलान और अमरपाटन के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप गतिविधियां आयोजित कर मतदाताओं को मतदान करने के लिये प्रेरित किया गया।
