रीवा- जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र लायसेंस किये निलंबित

Satnafirst Desk
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  • शस्त्रधारी 23 मार्च तक शस्त्र थाने में जमा करायें
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रीवा, 17 मार्च. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में लोकसभा चुनाव की घोषणा किये जाने के साथ ही संपूर्ण रीवा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा निर्वाचन के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जिले के अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र निलम्बित किये जायें तथा अस्त्र-शस्त्र लोकसभा का निर्वाचन सम्पन्न होने तक जमा कराये जायें।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के आदेश दिये हैं। सभी शस्त्रधारियों को उनके शस्त्र 23 मार्च तक निकटतम थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने के आदेश दिये गये हैं। यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गयी है। आदेश व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है इस लिए इसे एक पक्षीय रूप पारित किया जा रहा है।

जनसंपर्क विभाग विभिन्न संचार माध्यमों से आमजनता को इसकी सूचना उपलब्ध करायें। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 तथा आयुध अधिनियम 1959 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश लोक कर्तव्य में लगे पुलिस बल के अधिकारी, कर्मचारी, आबकारी निरीक्षकों, वन विभाग के कर्मियों, बैंक के सुरक्षा कर्मियों एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रतिष्ठानों व परिसरों में लगे सुरक्षा कर्मियों, न्यायाधीशगण, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

जिले मे धारा 144 प्रभावशील

संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में कानून और व्यस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकरी श्रीमती प्रतिभा पाल ने संपूर्ण रीवा जिले की सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों की घोषणा की है।

यह प्रतिबंध 16 मार्च से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों की आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप में जारी किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 तथा अन्य प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। सभी एसडीएम अपने अनुभाग में आदेश का पालन सुनिश्चित करायें।

मुद्रकों के साथ बैठक 18 मार्च को

लोकसभा निर्वाचन में चुनाव सामग्री के मुद्रण के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देने के लिए 18 मार्च को दोपहर 3 बजे से कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल सभी पिं्रटिंग प्रेस संचालकों तथा मुद्रकों को निर्वाचन सामग्री मुद्रण के संबंध में जानकारी देंगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने सभी पिं्रटिंग प्रेस संचालकों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

निजी पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स हटाने की कार्यवाही जारी

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी विभागों के कार्यालय प्रमुख अधिकारियों को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश  दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही करें। इसी क्रम में विभागों द्वारा शासकीय परिसम्पत्तियों पर से निजी पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स, लेखन आदि को हटाने की कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में शासकीय परिसम्पत्तियों पर लगे फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स को हटाने की कार्यवाही की गई।

नगर निगम, नगरीय निकायों गुढ़, त्योंथर, मनगवां तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सार्वजनिक शासकीय परिसम्पत्तियों में लिखे गये दीवार लेखन, फ्लैक्स, बैनर को हटाया गया। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत पोल से होर्डिंग्स, बैनर आदि के हटाने की कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों एवं विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग के अधीन शासकीय सम्पत्तियों पर से निजी पोस्टर, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग्स, लेखन आदि को हटाने की कार्यवाही सुनिचित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने की गई कार्यवाही की जानकारी प्रति दिवस अनिवार्यत: भेजने के निर्देश दिये हैं।

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