रीवा संसदीय क्षेत्र – मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गतिविधियों का आयोजन

Satnafirst Desk
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रीवा, 1 अप्रैल. लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा एवं मऊगंज जिले में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता (स्वीप) कैलेण्डर तैयार किया गया है। अभियान के तहत आगामी सप्ताह में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक किया जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को स्वीप गतिविधि आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। यह नोडल अधिकारी मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

साप्ताहिक गतिविधियों के तहत आज एक अप्रैल से 7 अप्रैल तक रनफार डेमोक्रेसी विषय पर वाकेथान एवं मैराथन के आयोजन का दायित्व जिला क्रीड़ा अधिकारी को सौंपा गया है। जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक के आयोजन के अतिरिक्त घर-घर जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रित किया जायेगा। नगर निगम द्वारा मतदाता जारूकता आधारित संगीत संध्या के आयोजन तथा वन विभाग को वन समितियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन का दायित्व सौंपा गया है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सहित रीवा एवं मऊगंज जिले के सभी शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों तथा शासकीय व निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खेल प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, क्विज, रंगोली, भाषण एवं पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजन करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधितों को दिये गये हैं। इस अवधि में रीवा एवं मऊगंज जिले में स्थित सभी मतदान केन्द्रों में यूथ चले बूथ कार्यक्रम के आयोजन का दायित्व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकाय, एनआरएलएम व शिक्षा विभाग को सौंपा गया है।

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नोडल अधिकारियों की बैठक 3 अप्रैल को

रीवा लोकसभा निर्वाचन हेतु निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। नोडल अधिकारियों की बैठक 3 अप्रैल को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में अपरान्ह 3 बजे से आयोजित की गयी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने नोडल अधिकारियों से सौंपे गये निर्वाचन कार्यों की प्रगति के साथ बैठक में उपस्थिति की अपेक्षा की है।

आज एक अप्रैल को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे

रीवा लोकसभा निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाने के क्रम में आज एक अप्रैल को निगोसियेबल एक्ट के तहत अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

कानून व्यवस्था के संबंध में बॉर्डर मीटिंग आज प्रयागराज में

रीवा लोकसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बॉर्डर मीटिंग आज एक अप्रैल को प्रयागराज में आयोजित की गयी है। बैठक में निर्वाचन अवधि में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाने संबंधी विषयों पर चर्चा की जायेगी।

प्रचार रथ से मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक

रीवा लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथ मतदाता जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 21 मार्च से प्रचार रथ भ्रमण कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम द्वारा निर्धारित रूटचार्ट के अनुसार प्रचार रथ 20 अप्रैल तक भ्रमण करेंगे। इनके द्वारा मतदान केन्द्रों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में ऑडियो विजुअल माध्यम से आमजनता को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में हनुमना विकासखण्ड के शाहपुर में प्रचार रथ के माध्यम से लोगों को मतदान में भाग लेने के लिये जागरूक किया गया।

व्यय प्रेक्षण एवं वीडियों अवलोकन दल का गठन

रीवा लोकसभा निर्वाचन 2024 में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए 8 सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा दल एवं वीडियो अवलोकन दल नियुक्त किये गये थे। उक्त दलों के अतिरिक्त एक-एक अन्य सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा दल एवं वीडियो अवलोकन दल का गठन रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय स्तर पर किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने सहायक आयुक्त वाणिज्यिकर श्रीमती संगीता गुप्ता को सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है जबकि लेखा दल में अरूण कुमार शुक्ला, अरूणेन्द्र प्रताप सिंह, राजेन्द्र कुमार साकेत, राघवेन्द्र पाण्डेय व हीरालाल सिंह को तथा वीडियो निगरानी दल में अनुपम सिंह, एसपी द्विवेदी व अविनाश शर्मा को नियुक्त किये जाने का आदेश जारी किया है।

 एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रचार 19 अप्रैल से एक जून तक पूर्णत: प्रतिबंधित

रीवा लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

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